- January 25, 2025
- Posted by: ekYojana
- Categories: State Govt Schemes, Uttarakhand

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस तहत होने वाले मृत्यु को देखते हुए और उन अनाथ बच्चो के लिए उत्तराखंड वात्सल्य योजना को आरम्भ किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो चुके उन अंत बच्चों के लिए शिक्षा और रोज़गार प्रदान करने उदेश्य से Uttarakhand Vatsalya Yojana को शुरू करा है। इन सभी महामारी की वजह से अपने माता पिता खो जाने के बाद और बेसहारा हो जाने की वजह से इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत |
लाभार्थी | राज्य के वो बच्चे |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | साहयता प्रदान करना |
लाभ और विशेषताएं
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है।
- जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी या अन्य किसी और प्रकार की बीमारी के कारण हुई हो इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस प्रकार के बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में 3000 रूपए हर महीने जब तक बच्चे की आयु 21 वर्ष नहीं हो जाती इस योजना के अंतगर्त प्रदान किये जायेगे।
- पात्रता प्रदान सभी बच्चों को इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखंड सरकार द्वारा इस प्रकार के सभी बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
- सरकारी नौकरी में 5% का कोटा भी इस प्रकार के बच्चों को उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं हो जाता तब तक उसकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार इस योजना के माध्यम से किसी और को नहीं प्रदान किया जायेगा।
- इस बात की जिम्मेदारी उत्तराखंड जिले के नजदीकी जिला अधिकारी को दी जाएगी।
- रोज़गार के अवसर भी इस योजना के माध्यम से बच्चों को प्रदान किये जायेगे।
उदेश्य
उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का उदेश्य यह बताय है की राज्य जो बच्चे अनाथ हुए है उन सभी शिक्षा को दी जाएगी और उनको सरकारी नौकरी के लिए पांच प्रतिशत की साहयता दी जाएगी और इसके आलावा उन अनाथ बच्चों की संपत्ति के लिए भी सरकार नियम तय करे गए है जो राज्य के इन बच्चों के वयस्क होने तक उनकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं होगा,
पात्रता मानदंड
- इस योजना के लिए आवेदन कर के लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही ले सकते है।
- उत्तराखंड वात्सल्य योजना का लाभ केवल उन सभी नागरिको को दिया जाएगा जो कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके है।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पात्र
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
आवेदन करने की प्रक्रिया
आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको वुमन एंपावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिसेंट अपडेट्स का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने स्क्रीन पर आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल आएगी, इस फाइल को आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर डाउनलोड करना है।
- डाउनलोड करने के पश्चात इस फार्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- प्रिंट आउट करने के बाद फार्म पर आप से पूछी गई सभी जानकारी जैसे – माता का नाम , जन्मतिथि, जाति, शैक्षिक योग्यता आदि आदि जानकारी को दर्ज कर देना है।
- सभी विवरण देने के पश्चात आपको यह फार्म संबंधित दस्तावेजों के साथ नजदीकी संबंधित विभाग में जमा कर देना है।